नई दिल्ली। कांग्रेस कार्यकर्ता की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आगामी गुजरात चुनाव में वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल करने को लेकर जवाब मांगा है।
चुनाव आयोग को चार हफ्तों के अंदर मामले पर जवाब देना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले चुनाव आयोग मशीन न होने का हवाला देता था और अब कहता है कि उसे चलाने के लिए प्रशिक्षित लोग नहीं हैं।
ऐसे में चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि उसके पास मशीनें तो हैं लेकिन वह तकनीकी तौर पर चलने में अक्षम हैं। चुनाव आयोग के इस जवाब पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे इस खेहर ने कहा कि आपकी बहस को सुनते हुए ऐसा लगता ही नहीं कि चुनाव आयोग इन मशीनों का इस्तेमाल करना चाहता है।
वीवीपीएटी को इस्तेमाल नहीं करना चुनाव आयोग
वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने मशीनों की खरीद के लिए साढ़े 3 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।